जगदलपुर । विधि और विधायी कार्य विभाग ,मंत्रालय रायपुर द्वारा मध्य प्रदेश शासन भोपाल के ज्ञापन दिनांक 19.1. 1982 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को 10 दिनों के अतिरिक्त विशेष अर्जित अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है, तथा इस संबंध में छत्तीसगढ़ के कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विशेष अर्जित अवकाश स्वीकृत करने संबंधी आदेश भी जारी किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव ने अपने पत्र क्रमांक 363 दिनांक 22.02.2024 को पत्र जारी कर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को बस्तर संभाग के सभी जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण यहां पदस्थ शिक्षक अधिकारी कर्मचारियों को 10 दिन का अतिरिक्त विशेष अर्जित अवकाश प्रदान करने बाबत समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है ।