मुर्गेश शेट्टी ,बीजापुर । उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा गाईडलाइन जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत वाहनों के प्रकार एवं निर्धारित शुल्क तय किया गया है। जिसके तहत साधारण बस सेवा के लिए 7.50 रूपए प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तय के लिए और 1.25 रूपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए, साधारण रात्रिकालीन बस सेवा के लिए साधारण बस सेवा के किराये का 10 प्रतिशत अधिक। डीलक्स बस सेवा के लिए लिए 7.50 रूपए प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तय के लिए और 1.75 रुपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर, डीलक्स शयनयान कोच एवं अर्द्व-शयनयान कोच सेवा वातानुकूलन रहित के लिए, डीलक्स शयनशन के लिए 7.50 रूपए प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी के लिए और 1.94 रूपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स अर्द्व-शयनयान के लिए 7.50 रूपए प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तय के लिए तथा तत्पश्चात सीटों के लिए 1.63 रूपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर एवं शॉयनयान (बर्थ) के लिए 1.94 रूपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर। डीलक्स शयनयान कोच एवं अर्द्व शयनयान कोच सेवा वातानुकूलित रहित के लिए, डीलक्स शयनयान वातानुकूलन के लिए 7.50 रूपए प्रतियात्री 05 किलोमीटर की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात 2.81 प्रतियात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स वातानुकूलित अर्द्व शयनयान के लिए 7.50 प्रति यात्री, 05 किलोमीटर दूरी के लिए तथा तत्पश्चात सीटों के लिए 2.38 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर एवं शॉयनयान (बर्थ) के लिए 2.81 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर।संगणित किराए की कुल राशि में पचास पैसे से अधिक की किसी राशि को अगले उच्चतर रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
एक परिचारक सहित को किराये से 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी:- दृष्टिहीन व्यक्ति, बौद्विक दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति जो दोनो पैरों से चलने में असमर्थ हो, वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक हो, एचआईव्ही एड्स से पीड़ित व्यक्ति। दोनों पैरों से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों अथवा शासकीय चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा जारी किए गऐ फाटोयुक्त प्रमाण पत्र।एचआईव्ही एड्स से पीड़ित मरीज के लिए लिये जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर ए.आर.टी केन्द्र या कैंसर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी किये गए ।
फोटोयुक्त प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगें तथा ऐसे प्रमाण-पत्र दिव्यांग व्यक्ति द्वारा यात्रा के दौरान बस के चालक/परिचालक को प्रस्तुत किये जाएगें।ऐसे किसी व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हो को संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुसंशा पर कलेक्टर द्वारा सम्यक रूप से जारी किया गया।
माओवाद से प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र रखने पर राज्य के भीतर यात्री बस द्वारा यात्रा के दौरान 50 प्रतिशत किराये के भुगतान से छूट दी जाएगी तथा कोई भी चालक नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएगा, परिचालक द्वारा यात्रियों से अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
किसी भी यात्री से निर्धारित दर पर ही किराया भाड़ा लिया जाएगा, परिचालक द्वारा बस में साफ-सफाई का समुचित ध्यान रखा जाएगा,समस्त बसों में किराया सूची/फास्टएड बाक्स, अग्निशमन यंत्र, शिकायत पुस्तिका, शिकायत पेटी व वाहन से संबंधित सभी वैद्य दस्तावेज होना अनिवार्य होगा। तथा नियम का उल्लंघन की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध धारा मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 86 के अधीन एवं परिचालक के विरूध धारा 34 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।