बीजापुर

वन विभाग की बड़ी कार्यवाही : वन्य प्राणी पैंगोलिन शिकार मामले में तीन लोगों को न्यायायिक हिरासत में भेजा जेल

मुर्गश शेट्टी,भोपालपटनम । बीजापुर वनमण्डल के अंतर्गत भोपालपटनम परिक्षेत्र एवं इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पिल्लूर परिक्षेत्र के संयुक्त टीम द्वारा पैंगोलीन के शिकार मामले में तीन आरोपियों को सैंड्रा पारा भोपालपटनम जिला – बीजापुर से दिनांक 24/07/2026 को गिरफ्तार किया गया।आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध दर्ज कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 ( यथा संशोधित 2022) की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही की गई।

अपराधियों को दिनांक 25/07/2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बीजापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।माननीय न्यायलय के आदेशानुसार सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बीजापुर भेजा गया।

यह समस्त कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक महोदया के निर्देशन , वनमंडलाधिकारी श्री सागर जाधव रामचंद्र के कुशल मार्गदर्शन में एवं उपवनमंडलाधिकारी भोपालपटनम श्री नितिश रावटे एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री विवेक जायसवाल के नेतृत्व में एवं इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पिल्लूर परिक्षेत्र के टीम द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। इस कार्यवाही में मुख्य रूप से शामिल रहे: इस कार्यवाही में परिक्षेत्र सहायक श्री लम्बाड़ी अप्पाराव , परिसर रक्षक शिवशंकर शाह, शैलेश लम्बाड़ी,कमलेश आदे, शैलेंद्र एट्टी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व से परिक्षेत्र अधिकारी श्री सुमीत साहा परिक्षेत्र सहायक श्री महेश यादव , परिसर रक्षक मंगलूराम कुडियाम, महेश चेन्नूर, के. दिनेश एवं वन सुरक्षा श्रमिकों का विशेष सहयोग रहा।

वन अपराध करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्यवाही

बीजापुर वन मंडलाधिकारी श्री सागर जाधव रामचंद्र ने बताया वन अपराधों को रोकने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है।इस प्रकार के अपराध में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर से कठोर कार्यवाही की जावेगी।

वन अपराध को रोकने विभाग का अनवरत प्रयास जारी

उपवनमंडलाधिकारी भोपालपटनम श्री नीतीश रावटे ने बताया कि वनों की सुरक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए लगातार गस्ती की जा रही है। सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण से वन अपराध को रोकने में सहायता मिल रही है।वन अपराध में लिप्त सभी अपराधियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button